भारतीय सेना के एक जवान ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने अपने निजी सुख के लिए उसके अंगों पर लगाने के लिए जो लोशन दिया, वो जहरीला था। पत्नी की इस साजिश में उसका ब्वॉयफ्रेंड भी शामिल था।
शिकायतकर्ता सेना के जवान के बयान के आधार पर, तालुका नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आईपीसी की धारा 308 के तहत FIR दर्ज की है। इस तरह की कोशिश में आरोप साबित होने पर आरोपी को 7 साल की सजा का प्रावधान है।
वहीं जिस पुलिस स्टेशन पर यह शिकायत दर्ज की गई है वहां के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार ने बताया कि शिकायत के बयान के आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है,जिसमें शिकायत करने वाले की पत्नी भी शामिल हैं। दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया गया है।