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जेसिका हत्याकांड : दिल्ली सरकार को मनु शर्मा की याचिका पर विचार करने को कहा

 नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेसिका लाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिद्धार्थ वशिष्ठ ऊर्फ मनु शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया।

  अदालत ने दिल्ली सरकार को मार्च में होने वाली सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (एसआरबी) की बैठक में उसकी समय से पहले रिहाई पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को 1999 में जेसिका लाल की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2010 में उसकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी थी।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने याचिका का निपटारा करते हुए मनु शर्मा को एसआरबी के समक्ष अपना आवेदन देने की छूट दी।

दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि एसआरबी तिमाही आधार पर समय पूर्व रिहाई पर सुनवाई करता है और इसकी अगली बैठक मार्च में होगी।

उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि शर्मा की याचिका पर अगली बैठक में सुनवाई होगी।

अदालत वकील अमित साहनी के जरिए मनु शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

एसआरबी ने 4 अक्टूबर 2018 को मनु शर्मा की याचिका को खारिज करने की अनुशंसा की थी।

एसआरबी एक वैधानिक निकाय है, जिसमें दिल्ली के गृहमंत्री, कानून सचिव और गृह सचिव समेत अन्य सदस्य होते हैं।

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