IANS
हवाला कारोबारी असलम वानी को जमानत
नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कथित हवाला कारोबारी मुहम्मद असलम को जमानत दे दी। वानी पर धनशोधन का आरोप है। अदालत ने वानी की जमानत याचिका को मंजूरी दी और तीन लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत जमा करने के लिए कहा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सितंबर 2017 में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वानी और कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था।
वानी को 6 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया गया था। वानी ने कथित रूप से स्वीकार किया था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये हवाला के जरिए स्थानांतरित किए थे।
पुलिस ने शाह को धनशोधन के एक पहले के मामले में 25 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था।
दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया है।