भाजपा को झटका, शीर्ष अदालत ने बंगाल रथ यात्रा के लिए शर्त रखी
नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को झटका देते सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पार्टी जब तक ममता बनर्जी नीत राज्य सरकार के कानून व व्यवस्था मुद्दे के डर को समाप्त नहीं कर देती तब तक वह अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा नहीं निकाल सकती। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ का यह फैसला कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई की याचिका पर आया है। उच्च न्यायालय ने राज्य में रथ यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत की पीठ ने पाया कि रथ यात्रा के कारण कानून व्यवस्था भंग होने का बंगाल सरकार का डर ‘बेबुनियाद नहीं है’ और भाजपा को इस डर को खत्म करना होगा।
अदालत ने हालांकि भाजपा को बैठकें व अन्य संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी, जिस पर बंगाल सरकार की सहमति है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा रथ यात्रा को मंजूरी नहीं देने के फैसले को बरकरार रखा था। इसके खिलाफ भाजपा ने अपील करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।