IANS
सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण पर राष्ट्रपति की मुहर
नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)| राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण से संबंधित संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी।
यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके तहत आठ लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।