IANS

प्राथमिकी रद्द करने की अस्थाना की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)| सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति नाजिमी वजीरी ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह अस्थाना के खिलाफ जांच जारी रखे।

 

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