अब अपने पति को थप्पड़ मारना अपराध नहीं!
पति-पत्नी में विवाद होना तो आम बात है, कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि अदालत का रुख अपनाना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि किसी पत्नी का लोगों के सामने अपने पति को थप्पड़ मारना अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा।
कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर आरोप लगा था कि उसने अन्य लोगों के सामने अपने पति को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने के कारण उसके पति ने आत्महत्या कर ली।
इसे भी पढ़ें- SBI में निकली ऑफिसर के पदों पर भर्ती, नहीं देना होगा Paper, जानिए चयन प्रक्रिया
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, “यदि कोई कथित थप्पड़ की घटना को उकसावा मानता है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि कथित आचरण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सामान्य विवेक वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में खुदकुशी कर ले। लोगों की उपस्थिति में पति को थप्पड़ मारने का कृत्य सामान्य परिस्थितियों में पति को खुदकुशी के लिए उकसाना नहीं होगा।”
इसे भी पढ़े- संसद ने रचा इतिहास : सवर्ण आरक्षण बिल राज्यसभा में भी पास, राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार
कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 396 के तहत महिला के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद होने की बात कहना पूरी तरह गलत है। बता दें कि दंपति की शादी 25 फरवरी 2015 को हुई थी।