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अब अपने पति को थप्पड़ मारना अपराध नहीं!

पति-पत्नी में विवाद होना तो आम बात है, कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि अदालत का रुख अपनाना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि किसी पत्नी का लोगों के सामने अपने पति को थप्पड़ मारना अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा।
Image result for दिल्ली हाईकोर्टकोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर आरोप लगा था कि उसने अन्य लोगों के सामने अपने पति को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने के कारण उसके पति ने आत्महत्या कर ली।

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न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, “यदि कोई कथित थप्पड़ की घटना को उकसावा मानता है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि कथित आचरण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सामान्य विवेक वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में खुदकुशी कर ले। लोगों की उपस्थिति में पति को थप्पड़ मारने का कृत्य सामान्य परिस्थितियों में पति को खुदकुशी के लिए उकसाना नहीं होगा।”

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कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 396 के तहत महिला के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद होने की बात कहना पूरी तरह गलत है। बता दें कि दंपति की शादी 25 फरवरी 2015 को हुई थी।

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