सावधान : अब आपके कम्प्यूटर की जांच कर सकती हैं ये 10 एजेंसियां
अब आपके कंप्यूटर डाटा की जांच के लिए सरकारी एजेंसियां कभी भी आपके पास आ सकती हैं। केंद्र सरकार के आदेश पर 20 दिसंबर 2018 को गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कुछ एजेंसियों को ये अधिकार देने की बात कही गई है कि वो इंटर्सेप्शन, मॉनिटरिंग और डेक्रिप्शन के मकसद से किसी भी कंप्यूटर के डाटा को खंगाल सकती हैं।
MHA: Competent authority hereby authorizes the following security and intelligence agencies (in attached statement) for purposes of interception, monitoring and decryption of any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource under the said act pic.twitter.com/3oH9e7vv6T
— ANI (@ANI) December 21, 2018
गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा एवं सूचना विभाग ने इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 (1) के तहत एजेंसियों को ये अधिकार दिया है। यहीं नहीं मंत्रालय की और से जारी किये गए आदेश में उन 10 एजेंसियों की सूची भी जारी की गई है, जो आपके कंप्यूटर की कभी भी जांच कर सकती हैं।
सरकार ने यह भी कहा है अगर इन एजेंसियों को कोई सहयोग करने से रोकता है, तो उसे सात साल की जेल और जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
इन एजेंसियों को मिला है आपके कंप्यूटर डाटा की जांच करने का अधिकार –
डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
कैबिनेट सचिवालय (रॉ)
दिल्ली पुलिस कमिश्नर
डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस
सीबीआई
एनआईए
प्रवर्तन निदेशालय
इंटेलिजेंस ब्यूरो
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज