उप्र : अयोध्या में विवादित स्थल पर नमाज के लिए दायर याचिका खारिज
लखनऊ, 20 दिसंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने के लिए दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपरु का जुर्माना भी लगाया।
यह याचिका रायबरेली के गांधीनगर मोहल्ले स्थित अल रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी शरीफ द्वारा दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि याची और मुसलमानों को विवादित ढांचे पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह जगह फैजाबाद (अब अयोध्या) जिले की सदर तहसील अयोध्या स्थित मोहल्ला कोट रामचंद्र में है। इसमें प्लॉट संख्या 159, 160 समेत रामजन्म भूमि-बाबरी परिसर के एक तिहाई हिस्से शामिल हैं। याचिका में केंद्र व राज्य सरकार सहित फैजाबाद के मंडलायुक्त (रिसीवर) और जिलाधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया था।
न्यायमूर्ति डी.के. अरोड़ा और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया।