मप्र में लोक अदालत 8 दिसंबर को
भोपाल, 1 दिसंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत आठ दिसंबर को आयोजित की जा रही है। इनमें दीवानी और आपराधिक सहित सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई होगी।
आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय और कुटुम्ब न्यायालय में मामलों की सुनवाई होगी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित न्यायालयों में लंबित आपराधिक, परक्राम्य अधिनियम (निगोशिएबल एक्ट) धारा-138 के प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सेवानिवृत्ति, राजस्व, दूरसंचार के बकाया बिल संबंधी प्रकरण आदि की सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि विद्युत विभाग, नगरपालिक-निगम, बैंक आदि विभागों द्वारा लोक अदालत के लिए जो छूट प्रस्तावित की गई है, वह आठ दिसंबर से समाप्त हो जाएगा। बैंक छूट के लिहाज से यह लोक अदालत काफी अहम मानी जा रही है।