चुनावी बांड की बिक्री के छठे चरण का आगाज 1 नवंबर से
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने शनिवार को चुनावी बांड स्कीम के छठे चरण में एक नवंबर से बांड की बिक्री की घोषणा की। चुनावी बांड भारतीय स्टेट बैंक की सभी अधिसूचित शाखाओं पर 10 नवंबर तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। चुनावी बांड जारी होने की तिथि से आगे 15 दिनों तक वैध होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद जमा किए जाने वाले बांड के लिए किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
सरकार ने दो जनवरी को चुनावी बांड को अधिसूचित किया था। इस स्कीम के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक या भारत में बसे हुए लोग एकल रूप से या अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है।
जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत वही राजनीतिक दल जिसे पिछले संसदीय आम चुनाव या किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम एक फीसदी वोट प्राप्त नहीं किया है वह चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र है।