IANS
दूरसंचार कंपनियां 5 नवंबर से शुरू करेंगी नई केवाईसी प्रक्रिया
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)| दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार ऑपरेटरों से वैकल्पिक सत्यापन प्रक्रिया तैयार करने को कहा है, जिसे विभाग को 5 नवंबर तक मंजूरी के लिए भेजा जा सके, क्योंकि उसने ऑपरेटरों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए आधार ई-केवाईसी का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
डीओटी ने शुक्रवार को अपनी अधिसूचना में दूरसंचार ग्राहकों के लिए तुरंत आधार-आधारित सत्यापन रोकने को कहा था, जोकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 26 सितंबर को दिए गए फैसले के अनुरूप है, जिसमें निजी कंपनियों को अपने ग्राहकों को आधार डेटा रखने से रोक दिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया, “सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 5 नवंबर से पहले ग्राहकों के सत्यापन की वैकल्पिक प्रक्रिया तैयार करके भेज दें।”