छत्तीसगढ़ में रात्रि 8 से 10 बजे तक फोड़े जाएंगे पटाखे
रायपुर, 24 अक्टूबर (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार के उपक्रम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
दीपावली के दौरान पटाखे रात्रि आठ बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़ने को कहा गया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आम जनता से भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करने की अपील की है। (17:25)
पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने बुधवार को यहां कहा, “सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार 23 अक्टूबर को पारित आदेश में दीपावली और अन्य पर्व के दौरान सिर्फ रात्रि आठ से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने और क्रिसमस तथा नव वर्ष पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीरीज वाले पटाखों और लड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सिर्फ ऐसे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है, जिनसे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण न्यूनतम स्तर पर और निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे।”
अधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ऑनलाइन पटाखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से विगत कुछ वर्षो से दीपावली के मौके पर पटाखों के नियंत्रित और संतुलित इस्तेमाल के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा आदेश के परिपालन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से 26 अक्टूबर को यहां बैठक भी आयोजित की जा रही है।