हरियाणा में इज्जर के उपभोक्ता अदातल में एक मोबाइल कंपनी ने दावा किया था कि उनकी कंपनी के बने हैंडसेट वॉटर प्रूफ है। कंपनी के दावे के बाद जज ने बर्तन में पानी भर कर उसमें मोबाइल फोन को डुबोया तो कंपनी का दावा फेल हो गया।
साहिल जसवाल नाम के एक युवक ने 2 मई 2017 को इज्जर की एक दुकान से 56900 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा था। युवक की शिकायत थी कि कंपनी झूठ वोल कर झूठा प्राचार कर रही है। उसका कहना था कि कंपनी का मोबाइल वॉटर प्रूफ नहीं है।
कंपनी द्वारा कोई ठोस उपाय न किए जाने पर युवक ने उपभोक्ता फोरम में कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की। युवक की तरफ से एडवोकेट रजनीश इस केस लड़ रहे हैं। फिर इस मामले पर बहस के बीच उपभोक्ता फोरम के जज ने मोबाइल को पानी में डालने का आदेश दिया।
कोर्ट में पानी से भरा बर्तन मंगवाया गया और मोबाइल उसमें डाल दिया तो वह खराब हो गया।इसके बाद जज ने मोबाइल कंपनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को मोबाइल पूरी तरह ठीक करके दें या उसकी जगह नया सेट दें या उसकी कीमत 56 हजार 900 रुपए दी जाए
यही नहीं, जज ने यह आदेश भी दिया कि खर्चे के रूप में कंपनी को साढ़े सात हजार रुपये की राशि भी पीड़ित को देना होगी।