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ये लोग नहीं लड़ पाएंगे निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में ऐसे लोग नहीं उतर पाएंगे, जिन्होंने पिछले निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के नोटिस के बावजूद चुनाव खर्च का विवरण नहीं दिया है।
नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश के कई संगठनों ने नेता व राजनीतिक पार्टियों के लोग तैयारी में जुट गए थे। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले से कुछ लोगों के चेहरों पर दुख साफ दिखाई दे रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना में यह साफ किया है कि लोगों की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग में 11 नवंबर 2014 को कार्यालय बंद होने तक भी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2003 के प्राविधान के अनुसार इन लोगों को निर्वाचन में प्रतिभाग के लिए छह साल तक के लिए अमान्य घोषित किया गया है।