धान खरीद में पंजीकरण के लिए कमीशन एजेंटों के देना होगा 10 लाख का FDR
गढ़वाल और कुमाऊं मंडल अक्तूबर से 28 फरवरी 2019 तक 1.50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य
एक अक्तूबर से उत्तराखंड में संशोधित धान खरीद नीति को लागू किया गया। इसमें सरकार ने संशोधन कर धान क्रय करने के लिए कमीशन एजेंटों के पंजीकरण के लिए पांच लाख रुपए की एफडीआर (फिक्स डिपॉजिट) को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है।
उत्तराखंड सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से एक अक्तूबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक 1.50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय करने का लक्ष्य रखा है। इसमें ग्रेड-ए का धान 1,770 रुपए और सामान्य श्रेणी का धान मूल्य 1,750 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है। केंद्र सरकार ने धान क्रय के लिए 17 प्रतिशत नमी के मानक निर्धारित किए हैं।
खरीफ सीजन के लिए सरकार ने 29 सितंबर 2018 को धान खरीद नीति की अधिसूचना जारी की थी। इसमें पंजीकरण के बाद ही विभाग की ओर से धान क्रय करने के लिए सब एजेंट के रूप में अधिकृत किया जाने का प्रावधान है।मंडी समिति से लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट को खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही केंद्रों में एजेंटों को कोड नंबर दिए जाएंगे। नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि मंडियों में धान की नीलामी के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है,तो मंडी परिसर से बाहर भी स्थान चिंहित करने के लिए मंडी समितियों को अधिकार है।