उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने लागू की आचार संहिता, 18 नवंबर को पड़ेंगे वोट
उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखें जारी कर दी गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार निकाय चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुट गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में चुनाव 18 नवंबर को होंगे। प्रदेश में 7 नगर निगम, 39 नगर पालिका और 38 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे।
नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया,” न्यायालय के आदेश के क्रम में सरकार चुनाव प्रक्रिया में जुट गई है।15 अक्तूबर को आयोग चुनाव आचार संहिता जारी की है, 20 से 22 अक्तूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, 27 अक्तूबर को नाम वापसी होगी, 18 नवंबर को मतदान होगा, 20 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित हो जाएंगे।”
तीन निकायों में आरक्षण लागू न होने के कारण 92 निकाय में से केवल 84 निकाय में ही चुनाव संपन्न किए जाएंगे। इसके साथ साथ अधिसूचना भी जारी कर दी है।
प्रदेश में पांच नगर पंचायतों में तीन बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं। सेलाकुई और भतरौंजखान नगर पंचायतों के गठन पर ही हाईकोर्ट का स्टे लागू है।ऐसे में अगर नगर पालिका परिषदों की बात करें, तो श्रीनगर और बाजपुर के अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित नहीं हो पाया है।
शासन ने रविवार को 39 नगर पालिकाओं के साथ ही 38 नगर पंचायतों के अध्यक्षों का आरक्षण जारी कर दिया। पांच नगर पंचायतों को छोड़ दिया जाए, तो सभी नगर पंचायतों में आरक्षण की स्थिति अब साफ है।