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राज्य में सभी फसलों पर लागू की जाए फसल बीमा योजना : उत्तराखंड हाईकोर्ट

मौजूदा समय में आलू, टमाटर और अदरक जैसी फसलों पर लागू है फसल बीमा योजना

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के किसानों को राहत दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उत्तराखंड में सभी फसलों को समान रूप से फसल बीमा योजना में लाने के आदेश दिए हैं।

जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हल्द्वानी निवासी राजेंद्र सिंह नेगी की याचिका पर सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

याचिका में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा नीति लागू की है, इस योजना के तहत फसलों का बीमा किया जाता है। उत्तराखंड में तीन फसलों- आलू, टमाटर और अदरक को इस योजना में रखा गया है, जबकि अन्य फसलों को छोड़ दिया गया।लेकिन अब कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उत्तराखंड में सभी फसलों को समान रूप से फसल बीमा योजना में लाने के आदेश दिए हैं।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016 में रबी के मौसम से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू की है। यह प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, तूफान,ओलावृष्टि, बेमौसमी बारिश और सूखे से फसल बर्बाद होने पर किसान को आर्थिक सुरक्षा देती है।

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