UP: कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ जारी किया गया गैर जमानती वारंट
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ इलाहाबाद की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश पिछले एक साल से कई तारीख पर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद उनके हाज़िर नहीं होने के बाद दिया है। वर्ष 2010 की घटना से जुड़ा मुकदमा लखनऊ में 2011 से विचाराधीन है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि 14 फरवरी 2011 को अदालत ने संज्ञान लेकर समन जारी किया था। उसके बाद नियत तारीख पर कई समन जारी हुए। 18 अगस्त 2017 को 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी हुआ। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 2018 तक 12 तारीखों पर भी यही जमानती वारंट जारी हुआ लेकिन आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
आदेश के मुताबिक, रीता बहुगुणा जोशी 31 अक्टूबर को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि वह साक्ष्य को नष्ट नहीं करेंगी और साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगी। मुकदमे के त्वरित निस्तारण में सहयोग करेंगी और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगी। कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि इन शर्तो का पालन नहीं करने पर विधिसंगत कार्यवाही की जा सकेगी।