बिहार : पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज
पटना, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस़ सिंह की एकल पीठ ने पूर्व मंत्री वर्मा की जमानत याचिका खारिज की। अदालत ने पांच अक्टूबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को बेगूसराय की एक अदालत ने 25 अगस्त को खारिज कर दिया था जिसके बाद मंजू वर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
सीबीआई ने मुजफ्फरपुर आश्रयगृह में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पटना स्थित आवास और बेगूसराय में उनके ससुराल वालों के घर पर छोपमारी की थी। अर्जुन टोला गांव में वर्मा के ससुराल वालों के घर से 50 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। इसके बाद वर्मा और उनके पति के खिलाफ सीबीआई ने 18 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
आरोप है कि यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और वर्मा के पति के बीच मधुर संबंध हैं। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद मंजू वर्मा ने समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।