Uttarakhand : दो से ज़्यादा बच्चे हैं, तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
सरकार चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय करेगी
उत्तराखंड में अगले साल पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड ने बड़ी घोषणा कर दी है। विभाग ने यह एलान किया है कि ऐसे घर जिनमें कोई शौचालय नहीं है या फिर ऐसे लोग जिनके दो से अधिक बच्चे हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
जिस प्रत्याशी के 2 से अधिक बच्चे होंगे वह पंचायती चुनाव लड़ने हेतु अपात्र माना जायेगा। प्रत्याशी की शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जाएगी। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। /2 pic.twitter.com/JXj2uoqacY
— Arvind Pandey (@TheArvindPandey) September 28, 2018
उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में यह कहा है कि जल्द ही सरकार चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय करने जा रही है। शैक्षिक योग्यता तय करने के लिए पंचायती राज सचिव को निर्देशित किया गया है।इसके साथ ही दो से ज्यादा बच्चे वाले और ऐसे लोग जिनके घर में शौचालय नहीं है, अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
समीक्षा बैठक में पंचायती राज मंत्री ने बताया,” अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा और चुनाव में इन बातों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।”