IANS

सर्वोच्च अदालत ने व्यभिचार कानून को असंवैधानिक करार दिया

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को एक अहम फैसले में व्यभिचार (अडल्टरी) कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसे अपराध मानने से इनकार कर दिया है।

अदालत की पांच जजों की पीठ ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक और मनमाने ढंग से लागू किया गया था।

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