लाभ का पद : निर्वाचन आयोग ने आप की याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)| निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने लाभ का पद मामले में जिरह के लिए गवाहों को बुलाने की मांग की थी।
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा, प्रतिवादियों ने 11 सितंबर, 2018 के आवेदन में जैसा कि आग्रह किया है, किसी भी गवाह को बुलाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है।
आयोग ने कहा, आवेदन के साथ जो दस्तावेज लगाए गए हैं, उन्हें उपलब्ध अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ मिलाकर पढ़ने पर, वे सभी सुस्पष्ट हैं..इसलिए उसी का सबूत देने के लिए गवाहों को बुलाने का कोई कारण नहीं बनता।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप के 20 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया था। वकील प्रशांत भूषण ने लाभ का पद धारण करने के आधार पर इन सभी विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क किया था।