मप्र में दुष्कर्मी को फांसी की सजा
सतना, 19 सितंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के सतना जिले में चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी महेंद्र सिंह गौड़ (24) को यहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।
लोक अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने संवाददाताओं को बताया , महेंद्र पर उचेहरा थाने के परसमनिया गांव में एक जुलाई की रात को चार साल की मासूम को सोते समय अगवा कर दुष्कर्म करने और उसे मरा समझकर जंगल में फेंक देने का दोषी पाते हुए नागौद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश शर्मा ने बुधवार को उसे फांसी की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, एक जुलाई की रात को आरोपी ने मासूम का घर से अपहरण कर लिया था और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर मासूम से आरोपी की पहचान कराई। मौके से मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने 34 दिन में न्यायालय में चालान पेश किया जिसके बाद न्यायालय में 47 दिन सुनवाई चली। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने बुधवार को फैसला सुनाया।
बताया गया है कि मासूम को गंभीर हालत में उपचार के लिए विशेष विमान से दिल्ली के एम्स भेजा गया था, जहां उसका अब भी इलाज जारी है।