TripleTalaq : ट्रिपल तलाक अब होगा अपराध, मोदी सरकार ने दी अध्यादेश को मंजूरी
उत्तराखंड के सीएम ने इस फैसले को बताया प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक कदम
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तीन तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी है।
सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा – मुस्लिम महिलाओं को न्याय और आत्मसम्मान का हक़ दिलाने की दिशा में मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम। तीन तलाक पर अध्यादेश को कैबिनेट द्वारा मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार।
The core component of this Ordinance is that an offence will be cognizable only when the FIR is filed by the victim wife or her close relations by blood or marriage: Law Minister Ravi Shankar Prasad on the ordinance on #TripleTalaq pic.twitter.com/WSxSnqtpR1
— ANI (@ANI) September 19, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। यह प्रथा अब भी जारी है इसलिए इसे दंडनीय अपराध बनाने की खातिर विधेयक लाया गया।
संशोधित बिल में तीन तलाक को गैर जमानती अपराध माना गया है। संशोधन के मुताबिक, अब यह अपराध करने पर लोगों को जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा। मामले के ट्रायल से पहले मजिस्ट्रेट पीड़िता का पक्ष सुनकर आरोपी को जमानत दे सकता है।