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उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी रीवर राफ्टिंग, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

नए नियमों के साथ तीन दिनों के भीतर फिर से शुरू हो सकती है रीवर राफ्टिंग

एडवेंचर स्पोर्टस के शौकिन लोगों के लिए उत्तराखंड से राहत की खबर आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में रीवर राफ्टिंग और वॉटर स्पोर्ट्स पर नीति के अभाव में लगाई रोक हटा ली है। इससे अब नए नियमों के अनुसार उत्तराखंड सरकार फिर से रीवर राफ्टिंग शुरू कर सकती है।

हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा नदी में रीवर राफ्टिंग और टिहरी झील में वॉटर स्पोर्ट्स की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इनका संचालन नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। रीवर राफ्टिंग व क्याकिंग के लिए नई नियमावली जारी की गई है। इसपर कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल ने भी अब इस नियमावली को मंजूरी दे दी है।

21 जून को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को रीवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और दूसरे जल खेलों के लिए नए नियम बनाने के आदेश दिए थे, तब से प्रदेश में एडवेंचर खेलों पर रोक लगी हुई थी।वहीं अब हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि तीन दिन के अंदर वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति प्रदान करे।

अगस्त में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इस नई नियमावली को तैयार कर इसका प्रस्ताव कर कैबिनेट के सामने रखा था। इसपर कैबिनेट ने मंज़री देते हुए कहा है कि उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2018′ मंजूरी दी जाती है। राज्यपाल बेबी रानी मार्या ने इसको मंजूरी दे दी है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां कई दिनों ठंडे पड़े राफ्टिंग कैंप्स को नई जान मिली है, वहीं स्थानीय लोगों व एडवेंचर स्पोर्टस कंपनियों को फिर से रोजगार शुरू करने का बड़ा मौका मिला है।

रीवर राफ्टिंग और दूसरे जल खेलों के लिए बनाई गई नई नियमावली –

– 65 वर्ष के अधिक के लोग अब नहीं कर पाएंगे राफ्टिंग।
– केवल 14 से 60 साल तक की आयु के लोग ही एडवेंचर वॉटर स्पोर्ट का बन पाएंगे हिस्सा।
– 14 और 16 फुट लंबे राफ्ट में अब दो गाइडों का होगा रहेगा ज़रूरी, बैठ पाएंगे केवल आठ पर्यटक।
– हर नदी के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी।

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