कार खरीदते समय डीलरशिप से बीमा खरीदनी चाहिए?
नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)| कार की खरीदारी एक अहम फैसला है और सभी खरीदारों के लिए यह उनके जीवन में मील का पत्थर होता है। कई ग्राहक कार खरीदने से पहले पूरी तरह से शोध करते हैं जो सभी जरूरतों पर खरा उतरे साथ ही उसकी लागत भी कम हो। इसके अलावा ग्राहक उन डीलरों का भी पता लगाते हैं, जो उनकी पसंदीदा मॉडल पर फ्रीबीज के साथ अधिकतम छूट भी दे रहा हो। जब बात कार का बीमा कराने की आती है तो ग्राहकों को उत्साह का वही स्तर नहीं होता है और आखिरकार ग्राहक वह बीमा खरीद लेता है जो महंगा होता है और उसकी जरूरतों के अनुरूप भी नहीं होता है।
पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के मुख्य व्यवसाय अधिकारी (जनरल इंश्योरेंस) तरुण माथुर का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तथ्य यह है कि बीमा परिदृश्य में व्यापाक परिवर्तन हुआ है और ग्राहक अपनी जरूरतों के हिसाब से बीमा खरीदते हैं, लेकिन यही बात कार के बीमा के लिए सही नहीं है। क्योंकि इसे ग्राहक डीलरशिप पर खरीदता नहीं है, बल्कि उसे कार के साथ ही बेच दिया जाता है। इसलिए कार खरीदते वक्त उसके बीमा विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए।
माथुर बताते हैं, कार का बीमा डीलरशिप पर भी खरीदा जा सकता है और ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। लेकिन लोग कार के साथ ही डीलरशिप पर इसलिए खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि यह झंझटमुक्त होता है। हालांकि यह बात थोड़ी सच भी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डीलरशिप पर बीमा खरीदते हैं तो उसकी कीमत कहीं अधिक चुकाते हैं। कई मामलों में तो यह 5,000 से लेकर 35,000 रुपये तक ज्यादा होता है, जो कि कार की कीमत के हिसाब से तय होता है।
उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए डीलर एक मिड-साइज की सिडान गाड़ी जो 1.6 लीटर इंजनवाली हो, उसके बीमा के लिए 35,000 रुपये तक का शुल्क लेते हैं। हालांकि जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं उसी कार का बीमा आपको करीब 26,000 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप किसी 2.2 लीटर इंजन वाले एसयूवी का बीमा डीलरशिप पर कराते हैं तो वह आपको 60,000 से 70,000 रुपये के बीच मिलेगा, जबकि ऑनलाइन वही बीमा आपको 45,000 रुपये में मिल सकता है।
कई डीलर आपको उन्हीं से बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे बताते हैं कि अगर आप उनसे बीमा नहीं खरीदेंगे तो आपको कैशलेस गैराज की सुविधा नहीं मिलेगी या फिर वे कहते हैं कि कार की कीमत में ही बीमा की रकम भी शामिल है और यह आपको कार के साथ मुफ्त दी जा रही है। जबकि यह सच नहीं है।
भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने इस संबंध में नियम बनाए हैं और कोई भी डीलर आपको कैशलेस सुविधा देने से इनकार नहीं कर सकता, अगर आपके बीमाधारक ने उससे इस संबंध में समझौता किया हो। यहां तक कि कार की वारंटी भी बीमा कंपनी द्वारा की जाती है और डीलर की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है कि वारंटी में क्या कवर होगा या क्या कवर नहीं होगा।
माथुर ने बताया, कई बार ऐसा देखा गया है कि डीलरशिप से बीमा करवाने पर बिना जरूरत वाले एड ऑन पैकेज भी ग्राहकों को थमा दिए जाते हैं, जबकि उसकी जरूरत और प्रयोग अलग होती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर बाढ़ प्रभावित/संभावित इलाके में नहीं रहता है तो उसे बीमा में इंजन प्रोटेक्टर एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से की और लॉक रिप्लेसमेंट को बीमा में शामिल करने पर उसकी लागत बढ़ जाती है, जबकि कई ग्राहक इसे कवर नहीं करवाना भी पसंद करेंगे। डीलरशिप पर इस तरह का विकल्प ग्राहकों को नहीं मिल पाता है।
उन्होंने कहा, जब आप खुद या आपके परिवार के सदस्य गाड़ी चलाने वाले हैं तो पेड ड्राइवर लीगल लाइबिलिटी कवर बीमा में शामिल करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप या आपके परिवार के सदस्य के पास पर्याप्त पर्सनल एक्सिडेंट बीमा पॉलिसी या आकस्मिक अक्षमता के साथ जीवन बीमा पॉलिसी है तो कार पॉलिसी के साथ अन-नेम्ड पैसेंजर कवर लेने की जरूरत नहीं है।
कार डीलर से कार का बीमा खरीदने से पहले एक और महत्वपूर्ण कारक पर आपको ध्यान देना चाहिए कि डीलर आपको ‘नो क्लेम बोनस’ (एनसीबी) का लाभ नहीं देगा, जो बीमाकर्ता क्लेम नहीं लेने पर बीमे की रकम में छूट देते हैं। लगातार पांच साल तक क्लेम नहीं लेने पर यह छूट 50 फीसदी तक मिलती है।
माथुर ने कहा, कुछ डीलर अपने यहां से नवीनीकरण में छूट का ऑफर देते हैं और कहते हैं कि उनके यहां से बीमा खरीदने पर यह ऑफर मिलेगा, जबकि यह ऑफर बीमा कंपनी देती है न कि डीलर, इसलिए आप जहां से भी बीमा खरीदेंगे एनसीबी का लाभ जरूर मिलेगा। यहां तक कि आप किसी दूसरी कंपनी का भी बीमा खरीदते हैं तो भी आपको एनसीबी का लाभ मिलेगा।
कार खरीदने का आपके पास एक ही विकल्प है कि आप डीलर से खरीदें, लेकिन कार का बीमा खरीदने का आपके पास कई विकल्प हैं, इसलिए इसे खरीदने से पहले इस बारे में आप पर्याप्त शोध कर लें। कौन सा बीमा आपको लेना चाहिए, किस कंपनी का बेहतर ऑफर है। इससे आप कम कीमत में ही सही बीमा खरीद सकेंगे।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि नया कार खरीदने के बाद जब तक कार आपके पास नहीं आती है, उससे पहले उसका बीमा कैसे करवाएं। पहली बार बीमा खरीदने वालों के लिए यह एक कठिन सवाल है, जबकि वास्तविकता यह है कि इसकी प्रक्रिया काफी आसान है। आपको केवल यह करना है कि अपने डीलर से इंजन, चेसिस नंबर, खरीद तिथि और आरटीओ की जानकारी ले लें। इतना विवरण बीमा पॉलिसी लेने के लिए पर्याप्त है। एक बार बीमा खरीद लेने पर आप उसका विवरण कार डीलर को दे सकते हैं, जिसके बाद वह आपके कार का आरटीओ में पंजीकरण करवाएगा।
कार खरीदते समय यह जरूर ध्यान रखें कि बीमा विकल्पों का ऑनलाइन पता लगाएं और ज्यादा से ज्यादा बचत करें। यहां तक कि आप पारंपरिक तरीके से बीमा खरीद रहे हैं, फिर भी एक बार ऑनलाइन सर्च जरूर कर लें, ताकि आपको पता चले कि बीमा की सही कीमत कितनी होनी चाहिए। साथ ही आप कई सारे गैर-जरूरी एडऑन को भी हटा सकेंगे और पैसों की बचत कर सकेंगे।