IANS
ऑक्सीटोसिन ड्रग पर प्रतिबंध अक्टूबर तक स्थगित
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ऑक्सीटोसिन ड्रग के उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और ए.के. चावला की पीठ ने एक अंतरिम आदेश के जएि सरकार के फैसले को अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया।
मामले को अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया।
अदालत माइलन लेबोरेटरीज की सहायक कंपनी बीजीपी प्रोडक्ट्स ऑपरेशंस जीएमएच, निओन लेबोरेटरीज और एनजीओ ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क (एआईडीएएन) द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सरकार ने इन दवाओं का उत्पादन सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के तहत करने की अनुमति दी है।