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IRCTC टेंडर घोटालाः तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को मिली जमानत

रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के अनुबंधों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है मामला

IRCTC टेंडर घोटाले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी माँ राबड़ी देवी को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले 31 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुई राबड़ी देवी और उनके बेटे समेत दूसरे आरोपियों को अदालत में पेश होने का समन भेजा था।

दिल्ली की एक अदालत के विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ इस मामले में पेशी वारंट जारी किया। अदालत ने राबड़ी और तेजस्वी यादव को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दी।

IRCTC के दो होटलों के संचालन का ठेका एक निजी फर्म को देने में हुई हेराफेरी के मामले में लालू के परिवार और अन्य लोगों को तलब करते हुए अदालत में पेश होने का समन भेजा गया था।

इस घोटाले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के अलावा आरोप पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता के साथ साथ आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी के गोयल और आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना का नाम भी शामिल है।

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