IRCTC टेंडर घोटालाः तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को मिली जमानत
रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के अनुबंधों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है मामला
IRCTC टेंडर घोटाले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी माँ राबड़ी देवी को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले 31 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुई राबड़ी देवी और उनके बेटे समेत दूसरे आरोपियों को अदालत में पेश होने का समन भेजा था।
IRCTC scam case: Delhi's Patiala House Court issues production warrant against Lalu Prasad Yadav for 6th October pic.twitter.com/SC0iLkLnfy
— ANI (@ANI) August 31, 2018
दिल्ली की एक अदालत के विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ इस मामले में पेशी वारंट जारी किया। अदालत ने राबड़ी और तेजस्वी यादव को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दी।
IRCTC के दो होटलों के संचालन का ठेका एक निजी फर्म को देने में हुई हेराफेरी के मामले में लालू के परिवार और अन्य लोगों को तलब करते हुए अदालत में पेश होने का समन भेजा गया था।
Delhi: Former Bihar CM Rabri Devi & RJD leader Tejashwi Yadav leave for Patiala House court, to appear in connection with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) scam case. pic.twitter.com/3TlrP314Ub
— ANI (@ANI) August 31, 2018
इस घोटाले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के अलावा आरोप पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता के साथ साथ आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी के गोयल और आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना का नाम भी शामिल है।