नीरज सिघल को उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत
नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल को राहत देते हुए धोखाधड़ी के गंभीर अपराध के मामले में अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति मुरलीधर और विनोद गोयल की पीठ ने सिंघल को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और दो-दो लाख रुपये की दो जमानत पर अंतरिम जमानत प्रदान की।
अदालत ने उन्हें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जिन गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए है, उनसे नहीं मिलने का निर्देश दिया है। अदालत ने सिंघल को यह भी निर्देश दिया है कि उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से जांच को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक सिंघल को आठ अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। एसएफआईओ का आरोप है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत दंडनीय कई कॉरपोरेट धोखाधड़ी में संलिप्त रहे हैं।
कथित तौर पर जांच में पाया गया कि कंपनी के पूर्व प्रमोटरों ने कई सहयोगी कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी।
दिवालिया समाधान के बाद भूषण स्टील लिमिटेड का स्वामित्व व नियंत्रण टाटा समूह के पास आ गया है।