कम आयकर कटौती के ऑनलाइन सर्टिफिकेट में परिवर्तन का प्रस्ताव
नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)| सरकार ने निम्न आयकर कटौती के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर सोमवार को राय मांगी। आयकर की कोई कटौती नहीं होने या कम होने पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, कोई कर कटौती नहीं होने या निम्न दर से कटौती/कर संग्रह होने पर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए मौजूद फॉर्म संख्या 13 और आयकर के नियमों में संशोधन की जरूरत है।
मंत्रालय ने हितधारकों और आम जनता से आयकर अधिनियम 1962 में चार सितंबर तक संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पर सुझाव मंगवाए हैं।
फॉर्म संख्या 13 और आयकर अधिनियम 28, 28 एए, 28 एबी, 37 जी और 37 एच में परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।