चंडीगढ़ : भ्रष्टाचार मामले में आईपीएस को 3 साल जेल
चंडीगढ़, 10 अगस्त (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी देशराज सिंह को 2012 के एक रिश्वत मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने देशराज को बुधवार को दोषी करार दिया था।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 2008 बैच के अधिकारी को चंडीगढ़ पुलिस के पुलिस अधीक्षक के तौर पर 2012 में तैनात किया गया था। इसी दौरान उन्होंने एक जांच से जुड़े मामले में चंडीगढ़ के एक पुलिस निरीक्षक से दो लाख रुपये रिश्वत मांगी।
पुलिस निरीक्षक ने सीबीआई को सूचना दी, जिसने जाल बिछाया और देशराज को निरीक्षक अनोख सिंह से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।
देशराज ने निरीक्षक पर एक अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए पैसे की मांग की थी। निरीक्षक ड्यूटी में लापरवाही और अवज्ञा के लिए जांच का सामना कर रहा था।
देशराज को गिरफ्तार किया गया और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।