लोकसभा में जीएसटी संशोधन विधेयक पारित
नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)| जीएसटी कानून में संशोधन के लिए लोकसभा ने गुरुवार को चार विधेयक पारित कर दिया, जिसमें अन्य चीजों के अलावा रिटर्न प्रक्रिया के सरल बनाने और निपटारा योजना का चयन करने के लिए कारोबार की ऊपरी सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय जीएसटी (संशोधन) विधेयक, एकीकृत जीएसटी (संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (संशोधन) विधेयक, और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) संशोधन विधेयक निचले सदन में मंगलवार को पेश किया था।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पनाओं के अनुरूप ‘अच्छी और सरल कर व्यवस्था’ बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वस्तु एवं सेवा कर की दरों को तर्कसंगत बनाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने पिछले एक साल में 384 सामानों और 68 सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी की है, और जैसे-जैसे अनुपालन और राजस्व संग्रह बढ़ेगा, और अधिक सामानों और सेवाओं पर कर की दरें घटाई जाएंगी।
गोयल ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो रिटर्न फार्म्स का अध्ययन कर एक पेज का रिटर्न सुझाएगी।
उन्होंने कहा, व्यापक परामर्श के लिए इसे अब सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।