अदालत ने थरूर को विदेश जाने की मंजूरी दी
नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)| सुनंदा पुष्कर आत्महत्या मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी समर विशाल ने थरूर को अनुमति दी और उनसे दो लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रस्तुत करने के लिए कहा जो उन्हें विदेश से वापस आने के बाद लौटा दी जाएगी।
थरूर के वकील विकास पहवा ने दिसंबर तक अमेरिका, कनाडा और जर्मनी सहित पांच अलग-अलग देशों में आठ यात्राओं की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था।
अदालत ने थरूर को जांच अधिकारी को यात्रा का विवरण देने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ या मामले में गवाहों को प्रभावित करने से भी मना किया है।
अदालत ने 5 जून को पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया था।
51 वर्षीय पुष्कर का निधन 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली के एक होटल के कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ। अपनी मौत से कुछ दिनों पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति थरूर के एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध हैं।
पुलिस ने 14 मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498 ए के तहत थरूर के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जिसमें पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके साथ क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।