हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाई हाईटेक व्यवस्था
परिषदीय परीक्षा 2019 में परीक्षार्थियों को स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाए - सचिव माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की परिषदीय परीक्षा वर्ष 2019 की हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था बनाने के लिए विशेष बैठक की गई है।
इस संबंध में सचिव माध्यमिक शिक्षा डाॅ. भूपिन्दर कौर औलख ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को जारी पत्र में लिखा है कि सभी राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जिनमें परीक्षार्थियों की पूरी संख्या 75 या उससे अधिक है, परिषदीय परीक्षा 2019 में परीक्षार्थियों को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जाए। परीक्षार्थियों की संख्या 75 से कम होने पर समीपस्थ विद्यालयों में जहां परीक्षा केन्द्र स्थापित हो, में परीक्षा केन्द्र की सुविधा प्रदान की जाए। ऐसे एक विद्यालय के समस्त बालक/बालिका संस्थागत परीक्षार्थियों को निकटस्थ एक ही परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाए।
सचिव माध्यमिक शिक्षा ने परीक्षार्थियों को निकटवर्ती, सुविधाजनक परीक्षा केन्द्र आबंटित करने तथा भूतल में बैठने की सुविधा प्रदान करने हेतु लिखा है, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में केन्द्र व्यवस्थापक, परीक्षा प्रभारी एवं परीक्षा प्रभारी के साथ दो शिक्षकों की सहायक के रूप में सम्बन्धित केन्द्र / विद्यालय के अध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिए और इन्हें कक्ष निरीक्षकों के कार्यों से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि जनपदीय समिति के सभी परीक्षा केन्द्र की पूरी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा, जिनमें अन्य विवरण के साथ विद्यालय में परीक्षार्थियों की क्षमता, दूरी, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, परीक्षार्थियों की संख्या, प्रश्न पत्रों व उत्तरपुस्तिकाओं की गोपनीयता एवं सुरक्षा की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी और प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी।
संबंधित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के लिए आयोजित बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेंगे जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित / हस्ताक्षरित की जाएगी। पत्र में यह भी दिशा-निर्देश दिये है कि अगर प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों तथा उनके संबंधित विद्यालयों के विषय में कोई आवश्यक संशोधन किया जाना हो, तो उसे राज्य स्तरीय समिति की बैठक से पहले संशोधित कर लिया जाए।