कपड़ा उद्योग ने की 31 जुलाई तक जमा इनपुट क्रेडिट रद्द नहीं करने की मांग
नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)| कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन उज्जवल लाहोटी ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर के तहत बुनकरों के पास 31 जुलाई तक उपलब्ध फैब्रिक पर जमा इनपुट क्रेडिट रद्द नहीं करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि कर दाताओं के जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट रद्द होने से उन्हें नुकसान होगा, इसलिए सरकार को कपड़ा उद्योग की इस मांग पर ध्यान देना चाहिए। लाहोटी ने कहा, सरकार ने जीएसटी की हालिया बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर के करदाताओं को भी उपयोग नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड करने की अनुमति प्रदान की है, मगर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 जुलाई तक उपयोग नहीं किया जाने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट रद्द हो जाएगा। इसके बाद सरकार एक अगस्त से जमा होने वाले इनपुट टैक्स का रिफंड कर दाताओं को प्रदान करेगी।
लाहोटी ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में उपयोग होने वाले अधिकांश डाई (रंजक), केमिकल्स और पैकिंग के सामान पर 12 फीसदी और 18 फीसदी जीएसटी लगता है। इसके अलावा फाइबर और यार्न पर क्रमश: 18 फीसदी और 12 फीसदी जीएसटी लगता है। जबकि फैब्रिक पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी है। उन्होंने बताया कि सीजीएसटी के सेक्सन 54 के अनुसार, जहां इनपुट क्रेडिट जमा उत्पाद पर जीएसटी की दर से अधिक है वहां उपयोग नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा।