‘घर खरीदारों को धोखा देने’ के मामले में सुपरटेक को अंतिम नोटिस : एचरेरा
गुरुग्राम, 9 जुलाई (आईएएनएस)| हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचरेरा) ने रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक लिमिटेड को कथित रूप से एक ऐसी आवासीय परियोजना के नाम पर घर खरीदारों को धोखा देने के मामले में सोमवार को अंतिम नोटिस जारी किया जिसका वजूद ही नहीं है।
एचरेरा के अधिकारियों ने कहा कि यह एक असाधारण मामला है जहां ना तो किसी प्रोजेक्ट और ना ही किसी योजना को मंजूरी मिली है, लेकिन फिर भी डेवलपर ने फ्लैट की बिक्री कर दी।
सुपरटेक के खिलाफ यह नोटिस सेक्टर 46 के निवासी संजय यादव की शिकायत पर जारी किया गया है। कंपनी का कार्यालय गुरुग्राम के सेक्टर 68 में है।
अधिकारी ने बताया, बिल्डर ने 16 जनवरी 2016 को विज्ञापन जारी कर नई परियोजना ‘ऑफिसर एनक्लेव’ के लिए आवेदन आमंत्रित किया जिसमें सोहना मार्ग पर सेक्टर दो में हाइराइज इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाने की जानकारी दी गई थी। जबकि, हकीकत में ऐसी कोई संपत्ति है ही नहीं।
शिकायतकर्ता ने 5 फरवरी 2016 को एक फ्लैट बुक किया था और मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लिनिक को 10,26,033 रुपये के साथ ही 17,175 रुपये सेवा शुल्क के रूप में जमा कराए थे।
पिछले साल जून में बिल्डर के प्रतिनिधि ने शिकायतकर्ता से कहा कि जिस परियोजना में उन्होंने यूनिट की बुकिंग की है, वह अब बनने नहीं जा रही है। उसने शिकायतकर्ता से कहा कि वह कंपनी की किसी अन्य परियोजना में फ्लैट ले सकते हैं।
शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल मुआवजे के लिए एचरेरा के पास नहीं आया है, बल्कि वह चाहता है कि प्रमोटर रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के तहत अपने दायित्व की पूत करे।
अधिकारी ने कहा, ऐसा लगता है कि बिल्डर ने शिकायतकर्ता के साथ-साथ ही अन्य खरीदारों को बड़ी संख्या में फ्लैट बेचे/बुक किए हैं।
प्राधिकरण के अध्यक्ष के. के. खंडेलवाल ने आईएएनएस को बताया, मामले की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा रेरा कानून के तहत भी जो कार्रवाई की जानी चाहिए वह की जाएगी।