उन्नाव हिरासत में मौत मामले में आरोपपत्र दाखिल
नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हिरासत में हुई मौत के एक मामले में स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर सहित पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। यह जानकारी शनिवार को एक अधिकारी ने दी। उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी।
जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह सेंगर, विनीत मिश्र उर्फ विनय मिश्र, बिरेंद्र सिंह उर्फ बउवा, राम शरण सिंह उर्फ सोनू और शशि प्रताप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 506 (आपराधिक संत्रास), 147 (बलवा), 148 (घातक हथियार के साथ बलवा) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
आरोपत्र में अन्य धाराओं में धारा 149 (अवैध ढंग से जमघट लगाना), धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने), धारा 34 (समान मंशा से किया गया अपराध) और धारा 504 (शांति भंग के लिए उकसाने के लिए जानबूझ कर अपमानित करना) शामिल हैं।
सभी आरोपी उन्नाव के सराय थोक माखी के निवासी हैं और इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई ने कहा कि मामले में विधायक समेत अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है।
पीड़िता के पिता पर विधायक के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उनके मना करने पर पुलिस ने उनको उठा लिया और कथित तौर पर अतुल सिंह और उसके सहयोगी ने हिरासत में उसके साथ मारपीट की।
उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके शरीर पर 18 जख्म के निशान और गहरे जख्म पाए गए। उनके पेट में भी दर्द था और उल्टी हुई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद राज्य में राजनीति गर्म होने के साथ ही काफी जन-आक्रोश भी पैदा हुआ था। जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट से जांच करवाने का आदेश दिया।