थरूर अदालत में पेश, नियमित जमानत मिली
नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में नियमित जमानत दे दी। थरूर को दो दिन पहले ही अदालत ने अग्रिम जमानत दी थी।
थरूर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष पेश हुए। उन्हें जून में समन जारी किया गया था।
जब थरूर के वकील ने नियमित जमानत की मांग के लिए याचिका दायर की तो अदालत ने कहा कि याचिका दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें गुरुवार को सत्र अदालत पहले ही अग्रिम जमानत दे चुकी है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके मुचलके को स्वीकार कर लिया है।
पांच जुलाई को अग्रिम जमानत देते हुए सत्र न्यायालय ने उन्हें बिना मंजूरी के देश छोड़कर जाने, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया था।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को सूचीबद्ध की है और दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र और अन्य दस्तावेज की प्रतियां कांग्रेस नेता को देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर (51) का 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के होटल के एक कमरे में रहस्मय परिस्थिति में शव मिला था।