बिछुड़े बच्चों को 30 दिनों में परिजनों से मिलाएं : अमेरिकी अदालत
वाशिंगटन, 27 जून (आईएएनएस)| अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप प्रशासन को पहली बार फटकार लगाई और सरकार को निर्देश दिया कि वह सीमा पर बिछुड़े नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों से 30 दिनों के अंदर मिलवाए। ट्रंप प्रशासन ने सीमा पर बसे प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग करने का अमानवीय फरमान जारी किया था, जिसकी दुनियाभर में तीखी आलोचना हो रही है। अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में संघीय अधिकारियों को लोगों को उनके नाबालिग बच्चों से अलग करने का काम रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रशासन को पांच साल से कम उम्र के बच्चों को 14 दिनों के अंदर और अन्य नाबालिग बच्चों को 30 दिनों के अंदर उनके परिजनों से मिलाने का निर्देश दिया है।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, सान डियागो (कैलिफोर्निया) की अदालत के संघीय न्यायाधीश दाना सैब्राव ने अपने आदेश में कहा कि अभी तक अपने बच्चों से संपर्क करने में असमर्थ रहे परिजनों को उनके बच्चों से 10 दिनों के अंदर संपर्क कराया जाए।
अमेरिका ने अप्रैल में दूसरे देशों से आकर बसने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई थी, जिसे आलोचना के बाद पिछले सप्ताह स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार मेक्सिको सीमा पर 2,575 नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों से अलग कर दिया है।