सेबी ने बदले आईपीओ, शेयर बायबैक के नियम
मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)| भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) और बायबैक के नियमों में संशोधन की घोषणा की।
सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि भाषा को सरल बनाने और अतिरेक को दूर करने के मकसद से आयोजित बोर्ड की बैठक के बाद विनियामक ने आईपीओ की कीमत पट्टी की घोषणा की समय सीमा को पांच दिन से घटाकर दो दिन करने का फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि सेबी ने बायबैक के नियमों में भी बदलाव किए हैं।
उन्होंने आगे बताया कि मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआईआई) में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी को एक समान किया जाएगा।
इस संबंध में त्यागी ने कहा कि सेबी ने एमआईआई के संबंध में नियमों की समीक्षा और संबंधित सर्कुलर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आर. गांधी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने कहा, ऐसी मध्यवर्ती संस्थाओं पर निगरानी रखने और उनका पर्यवेक्षण करने का हमारा अधिकार बढ़ जाएगा और हम आवश्यक सर्कुलर लाएंगे।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)से संबंधित घोटाले के संबंध में सेबी अध्यक्ष ने कहा कि मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिसे कुछ दिनों में सार्वजनिक किया जाएगा।