केरल : प्राथमिकी के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचा पुलिसकर्मी
कोच्चि, 20 जून (आईएएनएस)| केरल के एक पुलिसकर्मी ने बुधवार को उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ दाखिल प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका दाखिल की है। पुलिसकर्मी ने कथित रूप से आरोप लगाया था कि उसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की बेटी ने पीटा था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुदेश कुमार के चालक गावस्कर के अनुसार, अधिकारी की पत्नी व बेटी स्निग्धा ने बीते सप्ताह उसके साथ दुर्व्यवहार किया था।
गावस्कर द्वारा दाखिल शिकायत के अनुसार, स्निग्धा ने उसे अपने मोबाइल फोन से मारा था। स्निग्धा ने भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उसने गावस्कर पर उसके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
गावस्कर ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ मामला झूठा व निराधार है। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करने का फैसला किया और मामले पर गुरुवार को विचार करेगा।
अपराध शाखा ने बुधवार को गावस्कर का बयान दर्ज किया।