सीआरजेड प्रतिबंध पर तत्काल सुनवाई से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार
नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें एनजीटी (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) द्वारा तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) में निर्माण सहित किसी भी प्रकार की गतिविधि पर तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) के अंतिम रूप देने तक लगाई गई रोक के खिलाफ तुरंत सुनवाई की अपील की गई थी।
न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अवकाश पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दो हफ्तों बाद की जाएगी।
अतिरिक्स महाधिवक्ता विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने यह कदम ‘अपवाद’ के रूप में उठाया है। इस पर न्यायमूर्ति नजीर ने जानना चाहा कि वे कौन से ‘अपवाद’ हैं।
एनजीटी ने अपने नवंबर के आदेश में विभिन्न राज्यों द्वारा सीआरजेड में बिना सीजेएमपी को अंतिम रूप दिए किसी प्रकार की नई गतिविधि पर रोक लगा दी है।
एनजीटी की पुणे पीठ ने यह आदेश एनजीओ (गैर-सरकारी संस्था) वनशक्ति द्वारा दाखिल याचिका पर दी है, जिसमें मसौदा योजना को प्रकाशित करने की मांग की गई है।