‘नीट’ में उम्र सीमा पर शीर्ष अदालत ने सरकार, एमसीआई से जवाब मांगा
नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एमबीबीएस और बीडीएस के मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) से जवाब मांगा है।
नीट-2018 में शामिल होने वाले छात्रों के एक समूह ने एमसीआई द्वारा तय अधिकतम उम्र सीमा 25 साल को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।
नीट में शामिल होने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 साल है जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से अशक्त आवेदकों के लिए 30 साल है।
याचिकाकर्ता छात्रों की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से खारिज किए जाने के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने वाली याचिका को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने आगे की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है।