आईएनएक्स मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रोक
नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम की गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक के लिए रोक लगा दी।
न्यायाधीश ए.के.पाठक ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से अगली सुनवाई यानी तीन जुलाई तक चिदंबरम के खिलाफ किसी तरह का कदम नहीं उठाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने सीबीआई से चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया देने को कहा है।
अदालत ने चिदंबरम को निर्देश दिए हैं कि जब भी जरूरत हो, वह जांच में सहयोग करें।
कांग्रेस नेता ने सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया था।
उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर घूस लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनके पिता पी.चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे। हालांकि, बाद में कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी गई।
कांग्रेस नेता के वकील पी.के.दुबे ने कहा, याचिकाकर्ता (चिदंबरम) को उन परिस्थितियों में अपनी गिरफ्तारी की आंशका है, जिसके तहत उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था।
चिदंबरम ने अदालत को बताया कि उनका बेटा जांच में पूर्ण सहयोग कर रहा है और यहां तक कि जब भी जरूरत हुई, वह सीबीआई के समक्ष पेश भी हुआ।
उन्होंने अदालत को बताया कि सीबीआई ने इस मामले में उन्हें आरोपित या संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया है।
चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा कि मौजूदा मामला राजनीतिक भावना से ओतप्रोत है।
उन्होंने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और इसका मकसद उनकी छवि धूमिल करना है।
एक विशेष अदालत ने बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी.चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच जून तक के लिए रोक लगा दी थी।
इससे पहले अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक के लिए रोक लगाई थी।