तूतीकोरिन हिंसा : सीबीआई जांच संबंधित याचिका पर सुनवाई सोमवार को
नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)| तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई गोलीबारी में एक दर्जन प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की घटना की जांच सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) से कराने संबंधित एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई कर सकता है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता जी. एस. मणि ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ के समक्ष दाखिल याचिका में मामले की अविलंब सुनवाई की मांग की। अदालत ने कहा कि वह 28 मई को इस मामले को देखेगा।
अपने पीआईएल में सर्वोच्च न्यायालय के वकील ने आरोप लगाया है कि पुलिस और नागरिक प्रशासन के उच्च अधिकारियों की मदद से पुलिस ने लोगों की ‘योजनाबद्ध तरीके से हत्या’ की है।
उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत तूतीकोरिन के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
याचिकाकर्ता ने कहा कि शोकाकुल परिवारों के लिए मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये की घोषणा केवल जनता को खुश करने के लिए तथा इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए की गई है।
याचिकाकर्ता ने मांग की कि तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में इंटरनेट सेवाओं को दोबारा बहाल किया जाए, जिसे इस हत्याकांड के बाद बंद कर दिया गया है।