क्लैट परीक्षा रद्द करने की मांग पर शीर्ष अदालत करेगी सुनवाई
नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कॉमन एडमिशन टेस्ट (क्लैट)-2018 में शामिल हुए उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका पर 24 मई को सुनवाई होगी।
परीक्षार्थियों ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की है।
न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने जानकारी मांगी है कि क्या इससे पहले देश के किसी उच्च न्यायालय ने इस तरह की याचिका को आदेश पारित किया है। पीठ ने यह भी पूछा है कि क्या प्राधिकरणों ने याचिकाओं पर किसी उच्च न्यायालय में पहले अपने जवाब दाखिल किए हैं।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकील से याचिका की प्रति नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस), केंद्र सरकार और क्लैट की कोर कमेटी को मुहैया करवाने का निर्देश दिया।
क्लैट में शामिल हुए छह आवेदकों ने सर्वोच्च न्यायालय से परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करवाने के निर्देश की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा में ऑनलाइन टेस्ट के दौरान उन्हें कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब थी और स्टाफ की तरह से समुचित मार्गदर्शन का भी अभाव पाया गया।
उन्होंने अदालत से याचिकाओं पर फैसले आने तक परीक्षा के अंतिम नतीजे व मेधा सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने की भी मांग की।
एनयूएएलएस की ओर से क्लैट-2018 का आयोजन 13 मई को किया गया था। परीक्षा में निजी कंपनी मेसर्स सिफी टेक्नोलोजीज लिमिटेड की सहायता ली गई थी।