मालदीव में दोषी करार दिए गए नेता राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
माले, 21 मई (आईएएनएस)| मालदीव के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए होने वाले प्राइमरी (पार्टी के आंतरिक चुनाव) में हिस्सा नहीं ले सकता।
इसमें चेतावनी दी गई है कि इस तरह का चुनाव गैरकानूनी होगा और इसे रद्द कर दिया जाएगा। ‘द एडीशन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सितंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद से जुड़े एक नोटिस में रविवार को यह घोषणा की।
चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए शर्तो को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही पद की रेस में प्राइमरी में भाग लेने की इजाजत दी जाएगी। आयोग ने कहा कि पार्टियों को देश के संविधान का पालन करना होगा।
इस घोषणा के बाद पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की उम्मीदवारी उनके खिलाफ आतंकवाद के आरोपों के चलते खारिज हो गई है। नशीद ने औपचारिक रूप से प्रमुख विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के 30 मई को होने वाले प्रेसीडेंशियल प्राइमरी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया था।
नशीद पर अपने शासन के दौरान एक न्यायाधीश को मनमाने तौर पर हिरासत में रखने को लेकर आतंकवाद के आरोप में 13 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि आपराधिक मामलों में दोषी करार दिए व्यक्तियों को पार्टियों के पदों के लिए प्राइमरी में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसमें चेतावनी दी गई है कि इस तरह के उम्मीदवारों को अमान्य माना जाएगा।