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उप्र : हत्या के मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद

चित्रकूट, 15 मई (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने छह साल पूर्व जमीनी विवाद में एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर छह दोषियों को उम्रकैद की सजा और अर्थदंड सुनाया है।

अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने यहां मंगलवार को बताया कि वादी राजधर त्रिवेदी की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया था कि 28 अप्रैल, 2012 को राजापुर थाना क्षेत्र के तीर धुमाई गंगू गांव में मामूली जमीन विवाद को लेकर रामसूरत केवट, रतिभान, छोटा केवट, श्याम सुंदर, चुनबाद और उदयभान ने उसके चाचा उमादत्त त्रिवेदी की गोली मारकर हत्या कर और हत्यारोपी उसके चाचा के सहयोगी धर्मेद्र शुक्ला व महेश तिवारी के लाइसेंसी हथियार भी लूट ले गए हैं।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज निहारिका चौहान की अदालत ने सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और चार दोषियों को 30-30 हजार रुपये एवं दो दोषियों को 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

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