अदालत ने 2015 चुनाव अभियान मामले में आप विधायक को बरी किया
नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बाल्यान को 2015 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले से बरी कर दिया।
नरेश बाल्यान पर एक सभा को तय समय से पहले शुरू करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। यह सभा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पहले पहुंचने की वजह से समय से पहले शुरू हुई थी।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने गुरुवार को दिए गए अपने आदेश में उत्तम नगर के विधायक बाल्यान को बरी कर दिया।
बाल्यान पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (सरकारी कर्मचारी द्वारा लागू आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने चुनाव की निगरानी कर रहे एक फ्लाइंग स्क्वॉयड के सदस्य की शिकायत पर 18 जनवरी 2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि बैठक तय समय अपरान्ह 3 बजे से पहले शुरू हो गई थी।
हालांकि, पुलिस ने आरोप पत्र में सरकारी कर्मचारी की कोई शिकायत संलग्न नहीं की थी।
पुलिस ने कहा कि सभा में अरविंद केजरीवाल भाग लेने वाले थे और वह तय समय से पहले आ गए तो सभा जल्दी शुरू हो गई। चूंकि बैठक के आयोजक नरेश बाल्यान थे, इसलिए उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया।
बचाव पक्ष के वकील ने जिक्र किया कि आरोपत्र पत्र आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की कोई संबंधित शिकायत नहीं है, जिसके आदेश का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया था।
अदालत ने कहा, बिना उस शिकायत के मुकदमे की बात तो छोड़ ही दी जाए, अदालत को अपराध का संज्ञान लेने तक का अधिकार नहीं है।
अदालत ने कहा, ऐसा लगता है कि पुलिस ने कानूनी सिद्धांतों व कानूनी जरूरतों का पालन किए बिना आरोपपत्र दायर किया है। यह अपराध कथित तौर पर सरकारी कर्मचारी के आदेश के उल्लंघन का है, लेकिन आरोपपत्र के साथ इस तरह का कोई आदेश संलग्न नहीं किया गया है।